RBI के द्वारा पेटीएम पर अभी कार्यवाही का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था की एक और बैंक पर आरबीआई ने अपना कड़ा रवैया अपनाते हुए एक और बैंक पर सभी प्रकार का रोग लगा दिया है। दरअसल रिजर्व बैंक (RBI) के द्वारा महाराष्ट्र में स्थित सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक (Shripur Merchants’ Co-operative Bank) के खिलाफ कल कार्यवाही कर दिया है। बैंक की बिगड़ी वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बैंक के तरफ से खाता धारकों को निकासी से में कई अन्य सेवाएं पर सोमवार को ही अंकुश लगा दिया गया है इससे बैंक के ग्राहक भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं।
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा बड़ा बात
आपको बता दे की एक बयान में केंद्रीय बैंक के द्वारा कहा गया कि सोमवार का कारोबार बंद रहने के कारण यह सहकारी बैंक कोई भी अन्य नया कर्ज नहीं दे सकेगा और ना ही यह बैंक में कोई भी निवेश कर पाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर बैंक को अपनी संपत्ति या प्रश्नपत्ति के हस्तांतरण या निपटान की भी अनुमति नहीं होगी।
रिजर्व बैंक (RBI) के द्वारा कहा गया है कि यह कदम सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के मौजूदा बेटियों को देखते हुए लिया गया है। इसमें बचत बैंक या चालू खाते हो या जमा करता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि बैंक ग्राहकों को रिजर्व बैंक की इन शर्तों के हिसाब से अपने खाते में कर्ज का भुगतान कर सकते हैं।
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RBI के द्वारा एक पत्र जमा करता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से ₹500000 तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक होगा।
इसके अलावा सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर 8 अप्रैल 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेगा। थाना की रिजर्व बैंक के द्वारा कहा गया है कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझ जाना चाहिए। उसने कहा कि बैंक अपनी बिटिया स्थिति में सुधार होने तक इन अंकों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।
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