RTE Admission 2024 New Guidelines : आरटीई में नर्सरी और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए जारी हुआ नया गाइडलाइन।

RTE Admission 2024 New Guidelines : फिलहाल अभी आरती के तहत निजी विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2024-25 की निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। अंतिम तिथि 29 अप्रैल तक रखी गई है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गैर सरकारी विद्यालय में बच्चों को निशुल्क पढ़ने के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस से सैकड़ो बच्चों के सपने भी टूट गए हैं। आईए जानते हैं क्या है नए गाइडलाइंस।

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RTE Admission 2024 New Guidelines

आपको बता दे की निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग हर साल आरटीई में नर्सरी और कक्षा पहली में एडमिशन को लेकर नए गाइडलाइंस को जारी करता है। हर साल की तरह इस बार भी नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है।

इस बार नई गाइडलाइंस को जारी करते ही सैकड़ो बच्चों के सपने टूट गए हैं। निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग हर साल गाइडलाइंस को जारी करता है और इसके तहत गैर सरकारी विद्यालय में बच्चों का प्रवेश निशुल्क होता है। अब जो भी बच्चे आरटीई में एडमिशन लेते हैं उन्हें आठवीं कक्षा तक किसी भी प्रकार का कोई शिक्षण शुल्क नहीं देना पड़ता है।

आरटीई में एडमिशन लेने के लिए आयु गणना अब 31 जुलाई से तय।

आपको बता दे कि पहले 31 मार्च के आधार पर आयु की गणना की जा रही थी। लेकिन अब संशोधन कर 31 जुलाई तय कर दिया गया है। आपको बता दे की आरटीई एक्ट के तहत विभाग इस साल निजी स्कूलों में केवल नर्सरी और पहली कक्षा में ही प्रवेश के लिए आवेदन ले रहा है।

नर्सरी कक्षा के लिए बच्चों की आयु सीमा 3 साल से अधिक एवं 4 साल से कम तथा पहली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए बच्चों की आयु सीमा अच्छा साल से अधिक एवं 7 साल से काम तय किया गया है। ऐसे में अगर 4 साल से भी अधिक एवं 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं तो उन्हें निजी विद्यालय में निशुल्क प्रवेश नहीं लिया जाएगा।

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25% सीटों पर होता है निशुल्क प्रवेश

आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर और असुविधा ग्रस्त बच्चों का एडमिशन निशुल्क होता है। इसकी आवाज में सरकार निजी स्कूलों को पूर्ण भ्रमण राशि जारी करती है। एक्ट के तहत प्रवेश मिलने पर बच्चा कक्षा 8 तक स्कूल में निशुल्क अध्ययन कर सकता है इसे अब कक्षा 12वीं तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

मई महीने में खुलेगा आरटीई का लॉटरी

आपको बता दे की प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार अभिभावक 29 मई तक प्रवेश के लिए आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड सकेंगे। राज्य स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी 1 में को निकाला जाएगा।

जब लॉटरी आएगी तो अभिभावक 8 में तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच 15 मई तक किया जाएगा। हालांकि निजी विद्यालय में आरती का भुगतान समय पर नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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