Bihar Land Receipt New Rules : बिहार सरकार की तरफ से जब से जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव हुए हैं तब से बिहार में जमीन रजिस्ट्री के संख्या में काफी कमी देखी गई है। लगातार बिहार सरकार के घाट भी हो रहे हैं। पहले जहां जमीन रजिस्ट्री 500 से 600 होते थे वहीं अब जमीन रजिस्ट्री 10 से 15 हो रहे हैं। आपको बता दे की जमीन रजिस्ट्री के नियम के बाद बिहार सरकार के तरफ से जमीन के रसीद कटवाने का भी नया नियम लाया गया है। आईए जानते हैं बिहार सरकार के जमीन के रशीद को लेकर क्या है नियम।
Bihar Land Receipt New Rules
बिहार में दिन प्रतिदिन जमीन रजिस्ट्री के नए नियम के चलते कार्यवाही भी की जा रही है। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम से बिहार सरकार को घटा हो रहा है लेकिन जमीन खरीदने और बेचने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच जमीन रजिस्ट्री के नियम के बाद अब जमीन के रसीद को कटवाने के नए नियम जारी किए गए हैं।
आप अपनी जमीन का रसीद कटवाने के लिए राजस्व कार्यालय का चक्कर काटने नहीं होंगे। जी हां बिहार सरकार के तरफ से नए नियम को पेश कर दिया गया है जहां पर अब ऑनलाइन जमीन के रसीद मान्य होगा। यह सेवा पहले ही सभी जमाबंदी अपलोड नहीं होने के कारण लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब राजस्व विभाग के तरफ से जमाबंदी को अपलोड करने के साथ ही इस सेवा को शुरू कर दिया गया है।
Bihar Land Receipt New Rules
आपको बता दे की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब ऑफलाइन रसीद काटने की प्रक्रिया को बंद करते हुए ऑनलाइन रसीद को मान्य करार कर दिया है। वहीं अब रसीद ऑनलाइन ही मान्य होगा। रयत अब अपनी जमीन का रसीद काटने के लिए राजस्व एवं कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएंगे।
जमीन मालिक अब बिना अंचल कार्यालय या राजस्व कर्मचारी के कार्यालय गए बिना ही अपने रसीद को ऑनलाइन काटा पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन कटाई गई रसीद ही मान्य होगा। 1 साल पहले शुरू की गई यह सेवा सभी जमाबंदी अपलोड नहीं होने के कारण लागू नहीं हो पा रही थी।
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बिचौलियों पर लगेगा पूरी तरह से अंकुश
आपको बता दी कि राजस्व विभाग ने सभी जमाबंदी को अपलोड करने के साथ ही इस सेवा को शुरू कर दिया है। ज्ञात होना चाहिए कि सरकार का यह मानना है कि ऑनलाइन भूमि लगान रसीद मान्य होने से बिचौलियों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। इसके बाद विभाग सभी राजस्व कर्मचारी से लगान रसीद बुक को वापस करने को कहा है।
इसके साथ इन चेतावनी भी दिया गया है की लगन रसीद जमा नहीं करने वाले वह निर्धारित तिथि से ऑफलाइन रसीद कटवाने पर कार्रवाई भी किया जाएगा। विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भुगतान प्रक्रिया की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करने के भी आदेश दिए हैं।
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