Bihar Teacher News : हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के इन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, देखें पूरी खबर।

Bihar Teacher News : हाई कोर्ट का एक फैसला और गोपालगंज के 200 शिक्षक की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। शिक्षा विभाग के ऐसी शिक्षकों की कुंडली तैयार करने में जुट गया है जो शिक्षक हैं। जो अपारशिक्षित होते हुए भी 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए हैं। ऐसी शिक्षकों के दायर की याचिका में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए अपारशिक्षित शिक्षकों के नियोजन या नियुक्ति को अमन कार कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2015 के बाद बहाल हुए प्रशिक्षित शिक्षक में हड़कंप मच गया है।

WhatsApp Group Join Now

इसके बाद डीपीओ स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन ने बीते दिनों 15 अप्रैल को एक पत्र को जारी करते हुए सभी बीईओ कोई यह निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2015 के बाद स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों का विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए।

2010 के बाद केंद्र में लागू हुआ था नया कानून (Bihar Teacher News)

Table of Contents

केंद्र सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया दिया गया था। इसके बाद बिहार में यह कानून 31 मार्च 2015 को लागू हुआ। इसमें निर्देश था कि प्रशिक्षित शिक्षकों को ही सेवा में रखा जाए। शिक्षकों के अपील के बाद कोर्ट के द्वारा आशीष को को राहत देते हुए 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा कर लेने का आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी इस मामले को लेकर उतार रहमान ना अन्य बनाम सरकार के केस की सुनवाई में हाई कोर्ट ने इस अवधि के बाद भी प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों पर काला आदेश दिया है।

ये भी पढ़े >>> Bihar Teacher News : बिहार के शिक्षकों को नया मुसीबत, अब मिल गया एक और नया टास्क, पढ़ाने के साथ करना होगा यह भी काम।

कोर्ट में मामला था फिर भी लिया गया बहाली

अपारशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का मामला 2015 से ही कोर्ट में चल रहा था। इसी बीच राज्य भर में हजारों की संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली भी ली गई। गोपालगंज में भी 200 से अधिक अपारशिक्षित शिक्षक बहाल हुए हैं। उधर हाईकोर्ट के तरफ से शिक्षकों को सेवा मुक्त करने के फैसले के बाद यह शिक्षक डबल बेंच में अपील किए हैं। इस बेंच में बीते 22 मार्च को फैसला सुनाते हुए कहा गया की 2015 के बाद बहल प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति को अमान्य करार दिया जाता है। इसके बाद विभाग मुख्यालय की ओर से ऐसे शिक्षकों का विवरण मांगा गया है।

विभाग के आदेश पर होगा आगे करवाई

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त हुए अप्रशिक्षित शिक्षक का विवरण तैयार कर लिया जा रहा है। सभी बीईओ को एक प्रारूप में शिक्षकों की जानकारी मांगा गया है। इस विवरण को विभाग मुख्यालय को दिया जाएगा। विभागीय आदेश के आलोक में आगे के कार्यवाही की जाएगी।

ये भी पढ़े >>> CM Kanya Utthan Yojana 2024 : कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन हुआ शुरू , इंटर पास लड़कियों को मिलेगा फायदा

Leave a Comment