Damaged Note Exchange RBI Rule : अगर एटीएम से निकल गया है कटे, फटे नोट, तो जान ले आरबीआई का यह नियम

Damaged Note Exchange RBI Rule : अगर आप भी एटीएम से पैसे निकलते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि एटीएम से कटे, फटे निकल जाता है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इन बेकार नोटों को अब कौन लेंगे और इनका हम क्या करें। तो ऐसे में आपको बता दें कि आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा नोट हो या फिर छोटा नोट हो इसे आसानी से बदला जा सकता है और नया नोट प्राप्त किया जा सकते हैं।

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आपको बता दें की खास बात तो ये है कि इन नोटों को बदलने के लिए बैंक इंकार नहीं कर सकते हैं। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे फटे, नोटों को बदलने के लिए नियम तय किए है और अब तक टीवी एडवर्टाइजमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक के माध्यम से लोगों को जागरुक भी कर रहे हैं। तो अब कटे फटे नोटों को चिपकाने और इन्हें चोरी छुपे चलाने के बजाय आरबीआई के नियमों के तहत इन्हें बदलकर नए नोट आप ले पाएंगे।

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Damaged Note Exchange RBI Rule : कटे- फटे नोट बदलना बेहद ही आसान है

आप सभी को बता दें कि अगर आपके साथ कटे-फटे नोट मिलने का यह मामला सामने आते हैं तो फिर बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं। क्योंकि आरबीआई का नियम साथ कहता है कि अगर एटीएम से कटे फटे नोट निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं। बता दे की बैंक में जाकर नोट बदलने की प्रक्रिया लंबी नहीं बल्कि मिनटो में ये काम हो जाते हैं। इसका तरीका भी बहुत आसान है।

आपको बता दें की सबसे पहले आप सभी लोगों को करने ये होंगे कि जिस एटीएम मशीन से ये फटे, नोट निकले हैं। आप इन्हें लेकर उसे बैंक में जाइए वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखने होंगे। जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख समय और जिस एटीएम से निकले हैं उसका नाम भरने होंगे। इसके साथ ही एटीएम से निकली उसे स्लिप की कॉपी भी लगाने होते हैं। बता दें कि अगर स्लिप नहीं निकले हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी दे सकते हैं।

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Damaged Note Exchange RBI Rule : एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी कर रहे हैं जागरूक

आपको बता दें कि जैसे ही आप बैंक को सारा डिटेल्स देंगे आपके हाथों-हाथ उसे कीमत के दूसरे नोट बदल दिया जाएगा। बता दें कि अप्रैल 2017 में आरबीआई ने अपने एक गाइडलाइन में कहे थे कि बैंक कटे फटे गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं। सभी बैंक अपने हर ब्रांच में लोगों के कटे ,फटे गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किए जाएंगे।

बता दे कि इसके अलावा आरबीआई समय-समय पर इन कटे फटे नोटों को लेकर सर्कुलर भी जारी करते रहते हैं। फिलहाल की बात करें तो आरबीआईटीवी एडवर्टाइजमेंट से लेकर सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं।

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Damaged Note Exchange RBI Rule : कहां और किस तरह नोट होंगे एक्सचेंज

बता दें कि आरबीआई सर्कुलर के मुताबिक कटे-फटे नोटों को आरबीआई इश्यू ऑफिस में पब्लिक सेक्टर के सभी बैंक या प्राइवेट सेक्टर की चेस्ट ब्रांच में ये नोट बदल ले जा सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास में भी कटे ,फटे या सड़े ,गले नोट उपलब्ध हैं और उनका नंबर पैनल ठीक-ठाक है तो ₹10 से ज्यादा वैल्यू के नोटों को एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकते हैं।इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्यू ₹5000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए।

आप सभी को बता दें की कुछ स्थितियों में नोटों को बदले नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आरबीआई बैंक के नियमों के मुताबिक बुरी तरह जले हुए टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदले जा सकते हैं। इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराए जा सकते हैं। वहीं अगर नियम के मुताबिक अगर कोई भी बैंक आपके कटे-फटे नोटों को बदलने से मना करते हैं तो फिर आप इसकी शिकायत सीधे केंद्रीय बैंक से कर पाएंगे।

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