Income Tax Saving Tips : जनवरी-फरवरी और मार्च तीन ऐसे महीने हैं जब लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग टूल्स को ढूंढते हैं। अगर आपने भी पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना हुआ है तो आप इस उपकरण के माध्यम से निवेश करके अच्छी खासी टैक्स को बचा सकते हैं। नीचे आपको आर्टिकल में पांच ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप सभी लाखों रुपए में टैक्स बचा सकते हैं।
Income Tax Saving Tips
वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सभी लोग टैक्स जो पे करते हैं वह टैक्स बचाने को लेकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। टैक्स बचाने को लेकर होड़ मचा हुआ है। लोग इस तारीख से पहले टैक्स सेविंग (Income Tax Saving) इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं। अगर आप सभी भी टैक्स बचाने की लिए सोच रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां आपको कुछ आसान टैक्स सेविंग टिप्स देने जा रहे हैं जो आपको टैक्स बचाने में मदद करेगा।
टैक्स सेविंग टूल्स
आप कर बचत उपकरणों में निवेश करते हैं तो आपको हर वित्तीय वर्ष में धारा 80C के तहत अपनी कर योग्य आय को 1.5 लख रुपए तक काम कर सकते हैं। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं तो आपको इस कटौती का भी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप नई टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं तो आपको इस कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ कर बचत निवेश उत्पाद जो धारा 80C के तहत कर छूट के लाभ के साथ आता है।
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
- सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
- एफडी (पांच या अधिक वर्षों की अवधि के साथ)
- जीवन बीमा योजना
- ELSS म्युचुअल फंड
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और अन्य पेंशन योजनाएं
होम लोन पर मिलता है टैक्स लाभ
यदि आप गिरी संपत्ति खरीदने या फिर आप घर बनवाने के लिए बैंक से एनबीएफसी, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे किसी वित्तीय संसाधन से आवास लोन (Home Loan) प्राप्त किए हुए है तो इस रन पर दिए गए ब्याज और मूल भुगतान को कर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के भीतर योग्य आय से कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यह कर बचत केवल तब लागू होता है जब पुरानी कर व्यवस्था चुनी गया हो। ऐसे में आयकर की धारा 80c के तहत लोन की मूल पूर्ण भुगतान राशि पर कटौती 1.5 लख रुपए तक होता है।
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इस प्रकार भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स
इनकम टैक्स (Income Tax) एक्ट धारा 80C के तहत निवेश कर आप 1.5 लख रुपए तक की रकम को अपने टैक्स स्लैब्स इनकम से घटा सकते हैं। इसमें से जीवन बीमा पॉलिसी के लिए दिए गए प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, PPF, KVP, सुकन्या समृद्धियोजना, NSC लोन की मदद में चुकाया गया मूलधन जैसे रख में शामिल होती है।
हेल्थ इंश्योरेंस के मदद से भी आप बचा सकते हैं इनकम टैक्स
आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत अपने जीवनसाथी और बच्चों के सहित स्वयं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए ₹25000 तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने हैं तो ₹50000 की अतिरिक्त राशि बचा सकते हैं।