Land Mutation : अक्सर जब हम घर बनाने के लिए या फिर खेती करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है अपनी जमीन का। क्योंकि जब तक अपना जमीन ना हो तब तक ना तो खेती ही कर सकते हैं और ना ही अपना घर बनवा सकते हैं। यानी कि इन दोनों कामों के लिए सबसे जरूरी चीज होता है और वह है जमीन को खरीदना। अगर आप जमीन खरीद लेते हैं तो इस स्थिति में या तो आप जमीन पर खेती करेंगे या फिर आप अपने जमीन पर घर बनवा सकेंगे।
जमीन खरीदने को लेकर बनाया गया है कानून
अक्सर लोग अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदते है। लेकिन जमीन खरीदने के क्रम में कानून बनाया गया है। जमीन के लिए कई तरह के कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। आईए जानते हैं उनमें से कुछ कानून के बारे में।
अगर आप जमीन खरीदने हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि उसे जमीन का मालिक कौन है। अगर मलिक सही है तो उसकी जमीन आपका नाम से रजिस्टर हो जाएगा।
भूल जाते हैं लोग दाखिल खारिज करवाना
जमीन खरीदते समय सबसे जरूरी होता है दाखिल खारिज करवाना। अक्सर हम सभी जमीन के रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं लेकिन दाखिल खा रही करवाना हम लोग भूल जाते हैं।
आपको बता दे की दाखिल खारिज को अंग्रेजी में म्यूटेशन आफ प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार मन तो बिना दाखिल खारिज करवा आपकी जमीन पर पूरी तरह से कानूनी हक नहीं मिलता है। इसलिए आपको अपनी जमीन खरीदी हुई रजिस्ट्री के तुरंत बाद दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए।
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35 से 45 दिनों के भीतर करवा लेना चाहिए जमीन की दाखिल खारिज (Land Mutation)।
अगर आप नई जमीन खरीद रहे हैं और आपका जमीन का रजिस्ट्री हो गया है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे जमीन की रजिस्ट्री के साथ-साथ दाखिल (Land Mutation) जरूर करवा लें।
आपको बता दे की जब तक दाखिल खारिज (Land Mutation) आप नहीं करवाएंगे तब तक कानूनी रूप से वह जमीन आपकी नहीं होगी। जमीन की खरीदी में बिक्री करने के लिए दाखिल खारिज भी अति आवश्यक है। जमीन रजिस्ट्री के बाद अखिल खारिज करवाने के भी नियम है।
आपको बता दे कि अगर आप नई जमीन खरीद लिए हैं तो आप 35 से 45 दिनों के भीतर आपको जमीन रजिस्ट्री (land Registry) की दाखिल हरि जरूर करवा लेना चाहिए। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया होता है।
दूसरे शख्स को भी बेच सकता है जमीन।
अगर आप जमीन रजिस्ट्री करवा लिए हैं और तय किए गए समय सीमा के भीतर दाखिल खारिज (Land Mutation) आप नहीं करवाते हैं तो संभव है कि जिस शख्स के द्वारा आपको जमीन बेचा गया है वह दाखिल खारिज नहीं होने की स्थिति में है इसे किसी और को भी बेच सकता है। इसलिए जमीन खरीदने के बाद 35 से 45 दिन के भीतर आपको जमीन दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर देना चाहिए।
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