Samvida Karmchari Highcourt News : अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं तो आप सभी को बता दें कि नियमितीकरण की आस मैं बैठे प्रदेश के लाखों नियमित कर्मचारियों के लिए एक राहत भारी खबर निकलकर आई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को 2003 की नीति के तहत नियमित करने का आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब हरियाणा के लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर उमड़ रही है।
Samvida Karmchari Highcourt News :
दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के लाखों अनियमित कर्मचारियों ने 2003 की नीति का हवाला देते हुए उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे ऐसे में यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश एवं अन्य कर्मचारियों ने याचिका में कहे थे कि वे नियमितीकरण के हकदार थे। आपको बता दें कि सभी बच्चों को सुनने के बाद पंजाब – हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस हर सिमरन सिंह सेठी ने फैसला सुनाते हुए कहीं की 2003 में ओमप्रकाश चौटाला सरकार में आई नीति के तहत पक्के होने के योग्य था। यदि राज्य सरकार ने कच्ची कर्मियों को नियमित करने के लिए नीति जारी किए हैं तो बिना भेदभाव के प्रत्येक कर्मचारी पर इसे लागू किए जाने चाहिए।
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Samvida Karmchari Highcourt News : हाई कोर्ट में दाखिला याचिका के दिन से मिलेंगे वित्तीय फायदा
आपको बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका कर्ताओं को उनके जूनियरों के नियमित होने की तिथि से नियमित करने का आदेश दिए हैं । नियमित होने की स्थिति में वित्तीय फायदा केवल तब से मिलेंगे। जब से उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए गए हैं। अगर एक बार राज्य सरकार ने अस्थायि कर्मियों को उसे पद पर सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी है जिस पर उन्हें शुरू में नियुक्ति किए गए थे। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है
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