Pan Card : अगर आप भी पैन कार्ड धारक हैं तो आप सभी पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। जिसमें बताए गए हैं कि अगर पैन कार्ड धारक तय किए गए समय से पहले अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं। तो उन पर कार्रवाई किए जाएंगे आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अपने शब्दों में कहे हैं कि अगर पैन कार्ड धारक 31 में तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं । तो टीडीएस कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं किए जाएंगे अन्यथा उसके बाद करवाई होंगे।
आपको बता दें कि आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक यदि पैन कार्ड बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है तो लागू दर से दुगनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहीं की उसे करदाताओं से कई शिकायतें मिले हैं कि उन्हें नोटिस मिल रहे हैं कि उन्होंने टीडीएस / टीडीएस की कम कटौती संग्रह में चूक किए हैं।
Pan Card : अगर काम पूरा नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड
आपको बता दें कि सीबीडीटी ने अपने शब्दों में कहे हैं कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और ऐसे मामलों में जहां 31 मई या उससे पहले आधार के साथ लिंक होने के कारण पैन कार्ड सक्रिय हो गए हैं । ऐसे में आपको बता दें कि 2024 में कर कटौती करने की कोई बढ़ता नहीं होगी संदीप सहगल पार्टनर – टैक्स एकेएम ग्लोबल ने अपने शब्दों में कहीं की सर्कुलर उन मामलों में करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करते हैं । जहां आधार के साथ लिंक न होने के कारण करदाता का पैन कार्ड निष्क्रिय पाए जाते हैं।
Pan Card : यह अंतिम विकल्प है
आपको बता दें कि सहगल ने अपने शब्दों में कहे कि ऐसे मामलों में जहां इस मुद्दे के कारण काम कटौती के नोटिस प्राप्त हुए हैं । ऐसे में उपयोगकर्ताओं को करदाताओं के आधार को 31 मई से पहले आदर्श रूप से पैन कार्ड के साथ जोड़ने की सलाह दिए जाते हैं या प्रबंधन उन्हें बहुत राहत प्रदान करते हैं। जिससे उन्हें कम टैक्स देने पड़ते हैं।
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