Rupees Coin New Rules : अक्सर आपने देखा होगा कि किसी दुकानदार या किसी व्यक्ति को ₹1 और ₹2 के सिक्के देते हैं और वह नहीं लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सिक्के जब लौटने की बात आती है तो दुकानदार भाई चॉकलेट या किसी भी अन्य सामान को थमा देते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले पर अब कानूनी कार्यवाही भी हो सकता है इसके अलावा अगर कोई दुकानदार आपसे छोटे सिक्के लेने से मन करता है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है इसको लेकर एक नया निर्देश Rupees Coin New Rules को जारी किया गया है आईए जानते हैं।
Rupees Coin New Rules
आप सभी को बता दे की मार्केट में जो छोटे सिक्के होते हैं चाहे वह ₹1 के हो चाहे वह ₹2 के हो सभी सिक्कों को दुकानदार भाइयों को लेना अति आवश्यक होता है। अगर वह सिक्के को नहीं लेते हैं तो उनको ऊपर कारवाई किया जा सकता है।
दरअसल जमुई के डीएम राकेश कुमार जी के द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि छोटा दुकानदार हो या बड़े दुकानदार सिक्के नहीं लेते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
आपको बता दी कि जब कोई दुकानदार छोटे सिक्के नहीं लेते हैं जैसे की ₹1 ₹2 के सिक्के नहीं लेते हैं तो अपने नजदीकी थाना में आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। वही ऐसा ही मामला एक जमुई में देखने को मिला है। लगातार आ रहे शिकायत के बाद दिए में राकेश कुमार जी के द्वारा यह आदेश को जारी किया गया ।
आदेश अनुसार बताया गया कि जो लोग अठन्नी, चमन्नी को छोड़कर ₹1 और ₹2 के सिक्का नहीं लेते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आईडीएम धीरेंद्र कुमार चौधरी जी के द्वारा बताया गया कि छोटे सिक्के लेने से इनकार करने वाले को पूरी तरह से अपराध माना जाता है। आरबीआई के दिशा निर्देश के बाद 25 पैसे के सिक्के को छोड़कर सभी सिक्के बाजार में प्रचलन के लिए पूरी तरह से वैध है। सभी के दुकानदार भाइयों को₹1 और ₹2 सिक्के जरूर लेना चाहिए।
अगर ₹1 और ₹2 के सिक्के नहीं लेते हैं दुकानदार तो उन पर होता है FIR दर्ज
इसके साथ जमुई के डीएम के द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी छोटा दुकानदार हो या फिर बाद दुकानदार हो अगर वह ₹1 और ₹2 के सिक्के नहीं लेते हैं तो FIR भी आप दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप वीडियो या सीओ से फोन पर शिकायत भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो दुकानदार के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहे तो जिला मजिस्ट्रेट या एलडीएम को भी कॉल कर सकते हैं। सूचना उपलब्ध होते ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई के दिशा निर्देश की अनदेखी करना गैरकानूनी है और ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी किया जाएगा।
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₹1 और ₹2 के सिक्के नहीं लेने पर कितने साल की होती है सजा।
अगर कोई व्यक्ति आपको ₹1 और ₹2 के सिक्के दे रहे हैं और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर वह व्यक्ति अगर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देता है तो इस अपराध पर कानूनी कार्रवाई करने पर जेल हो सकता है। इसके अलावा डीएम के द्वारा बताया गया कि आरबीआई की मुद्रा स्वीकार करने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता, 1980 की धारा 124A, के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान देशद्रोह श्रेणी में आता है।
124A धारा यह कहता है कि अगर आप सिक्के नहीं लेते हैं तो आपको 3 साल के लिए जीवन कर आवास हो सकती है। और ऐसे आरोपों पर अदालत द्वारा जुर्माना भी लगाया जाता है। ऐसे में अगर कोई भी दुकानदार आपसे सिक्का नहीं लेता है और परहेज करता है तो उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करवा सकते हैं।
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