Bihar Land Rule : बिहार में इन दिनों जमीन को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है। आपको बता दे की पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है।
दरअसल बिहार के हाई कोर्ट कपड़ा फैसला देते हुए बिहार के भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के तहत अपर समाहर्यता (ADM) को जमीन से बेदखल करने और कब्जा दिलाने का अधिकार समाप्त कर दिए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट के तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि 9(1) को खत्म किया है। जिससे कि सिविल कोर्ट को ही कब्जा देने या जमीन से बेदखल करने का अधिकार होगा।
Bihar Land Rule
मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायाधीश हरीश कुमार के खंडपीठ के द्वारा राम अवतार लखोटिया की याचिका पर सुनवाई किए और यह निर्णय दिया। प्याज का कर्ताओं ने खंडपीठ को यह डेली दी कि आंचल संपत्ति में कब्जे के जटिल मुद्दों के निर्धारण का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को ही होना चाहिए।
इसके साथ ही बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9(1) में अपर सम्हार्यता को जमीन के कब्जे संबंधित निर्णय का अधिकार था, जिसमें अपर समाहर्ता को जमाबंदी रद्द होने के बाद उसे व्यक्ति को बेदखल करने की शक्ति दी जाती थी। यह निर्णय अब एक महत्वपूर्ण और प्रभावी परिवर्तन का प्रतीक है।
ये भी पढ़े >>> जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब हुआ आसान, नई व्यवस्था के लिए आदेश हुआ जारी।