Ration Card News : राशन कार्ड धारकों के लिए आया बड़ा अपडेट, तुरंत निपटाले यह काम ,वरना कट जाएगा नाम

Ration Card News : अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आप सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट निकाल कर आ रहा है । ऐसे में क्या है अपडेट यह जानने के लिए नीचे दिए गए हैं। पूरी खबर को विस्तार से पढ़ते रहे ताकि आपको पूरी खबर विस्तार से पता चल सके।

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आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों राशन कार्ड धारकों को मुक्त राशन देने की सुविधा प्रदान किए गए हैं। अगर आप भी बीपीएल राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। ऐसे में आप सभी बीपीएल राशन कार्ड धारक अगर यह काम से अभी तक नहीं निपटे हैं। तो जल्द ही इस काम से निपट लें नहीं तो राशन कार्ड से आपका नाम कट सकता है।

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Ration Card News :

आप सभी को बता दें कि हाल ही के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर केंद्र सरकार के इ – श्रम पोर्टल पर संगठित और पंजीकृत क्षेत्रों के श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिए दिए थे।

बता दे की ऐसे लोगों की संख्या करीब 8 करोड़ है राशन कार्ड बनवाने से ऐसे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ मिल सकेंगे।

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बता दें कि मीडिया रिपोर्टर के अनुसार न्यायमूर्ति हीमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानूद्दीन अमानूल्लाह की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ताओं हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया याचिका में आरोप लगाए गए हैं। कि केंद्र और कुछ राज्यों ने सूखे राशन पर सुप्रीम कोर्ट के 2021 के निर्देश का पालन नहीं किए हैं।

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बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के आदेश में कहे थे कि राज्य सुख राशन जारी करते समय उन प्रवासी श्रमिकों से पहचान पत्र नहीं मांगें। जिसके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने कोविड -19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राज्य राजधानी दिल्ली समेत अन्य शहरों में फंसे प्रवासि श्रमिकों को स्व – घोषणा के आधार पर सुखा राशन वितरित करने का आदेश दिए थे।

आप सभी को बता दें कि पिछले वर्ष अप्रैल में न्याय मुक्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अहसानूद्दीन अमानूल्लाह खंडपीठ ने राज्य सरकारों को प्रवासियों या असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिए थे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन केंद्र के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। बता दें कि पोर्टल मुख्य रूप से सभी असंगठित श्रमिकों के आवश्यक डाटा के नामांकन, पंजीकरण, संग्रह और पहचान के लिए डिजाइन किए गए हैं।

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बता दे क्यों 19 मार्च को सुनवाई के दौरान याचिका करता ने कोर्ट को बताएं कि आई-श्रम पोर्टल पर कुल 246 मिलियन लोक पंजीकृत हैं । इनमें से 20.63 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है और उनका डेट ऑफ पोर्टल पर है। इस प्रकार पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को अभी तक राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं । अपने शब्दों में कहें कि पिछले साल इसी अदालत में उन्हें ऐसा करने का आदेश दिए थे।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राजू और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिए हैं। और कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को EKYC राशन कार्ड जारी करने की राह में कोई बाधा न पैदा करने की चेतावनी भी दिए हैं।

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