RBI ban on Co-operative Bank : अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं तो आप सभी को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को – ऑपरेटिव बैंक पर पैसे निकालने सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में बैंक पर यह प्रतिबंध उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं । आपको बता दें कि पत्र जमा करता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से अपनी जमा राशि से 5लाख तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
आप सभी लोगों को बता दे की कोणार्क कार्बन को ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 एक्ट के तहत प्रतिबंध 23 अप्रैल 2024 ( मंगलवार) को कारोबार बंद होने के समय से लागू हो गए थे।
RBI ban on Co-operative Bank : लोन मंजूर नहीं हो पाएगा
आप सभी को बता दें कि लगाए गए रोग के साथ बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना किसी भी कर्ज और अग्रिम को मंजूरी या नवीनीकृत नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कोई निवेश नहीं कर सकते हैं आपको बता दें कि कोई देनदारी हस्तानतरन नहीं कर सकते हैं। या अपने किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकते हैं।
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RBI ban on Co-operative Bank : अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे पैसे
आपको बता दे की केंद्रीय बैंक ने अपने शब्दों में कहें कि बैंक की वर्तमान नगर दी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी बचत खातों या चालू खातों या जमाकरता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दिए जा सकते हैं । लेकिन कर्ज को समायोजित करने की अनुमति है । आपको बता दें कि आरबीआई ने अपने शब्दों में कहे हैं की कर्जदाता पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझे जाने चाहिए। इसमें कह गए हैं कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कामकाज करना जारी रखेंगे।
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