UP Railway Station And Airport Liquor Sale : अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप सभी लोगों को बता दें कि शराब बिक्री से संबंधित एक अप्रैल 2024 यानी आज से कई नियमों में बदलाव किया गया है । ऐसे में 1 अप्रैल 2024 से कानपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे में भी शराब बिक सकेंगे। इसके लिए बाकायदा परिसरों में प्रीमियर रिटेल काउंटर खोला जाएगा । आपको बता दें कि नए नियमों के तहत बियर दुकानदार 20 मीटर की किनारे में बीयर पिला सकते हैं । उनको 100 वर्ग फीट का परिसर बनाने की अनुमति होंगे। इसके लिए उनको ₹5000 साल का परमिट फीस चुकाना पड़ेगा।
आप सभी लोगों को बता दें कि 1 अप्रैल से मैकडॉवल नंबर वन को छोड़कर बाकी अंग्रेजी देसी और बियर के रेटों में कोई बदलाव नहीं होंगे। आपको बता दें कि अब घर या बाहर किसी भी शुभ अवसर के लिए शराब पिलाने का अस्थाई लाइसेंस 6 के वजह 12 घंटे मिलेंगे।
आपको बता दें कि नए नियमों के तहत रात 12:00 के बाद शराब नहीं परोसे जाएंगे । जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक अब देसी शराब की बिक्री पांच के गुणांक में होंगे जिससे विक्रेता अधिक पैसा न वसूल सकेंगे।
UP Railway Station And Airport Liquor Sale : 2:00 बजे तक बार वाले शराब पिला सकेंगे
आप सभी लोगों को बता दें कि अभी तक बार में सिर्फ 12:00 बजे तक ही शराब पिलाने का प्रबंध किए गए थे। लेकिन अब बार में रात 2:00 बजे तक शराब पर उसे जा सकेंगे । इसके लिए रात 12:00 बजे से 1:00 तक पिलाने के लिए 1.25 लाख और 1 से 2:00 तक शराब पिलाने के लिए 2.50 लख रुपए का सालाना अतिरिक्त भुगतान शराब विक्रेताओं को करने होंगे।
UP Railway Station And Airport Liquor Sale : यहां दिया गया है अन्य निर्देश
- आपको बता दें कि नवनीकरण दुकान के मालिक शुरुआती स्टॉक को स्टांप पर देकर उसमें नई स्लिप लगाकर बेच सकते हैं।
- आपको बता दें की नई दुकानों में पुराने पुराने मदिरा बियर नई पाई जाने चाहिए।
- बता दें कि फुटकर थोक दुकानदार वर्ष 2023-2024 से पूर्व की निर्मित शराब नष्ट कराएंगे। इनका रोलओवर नहीं होगी। देसी शराब के थोक दुकानदार पर 2023-2024 का अवसेशन स्टॉक नष्ट कराएंगे ।
- सभी दुकानों में कैमरे ,डिस्प्ले, दुकानों के बोर्ड में कंपनी नही दुकानों का नाम लिखेंगे।
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